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Thursday, 17 November 2011

वाहन की मरम्मत बीमा क्लेम : उपभोक्ता को 64 हजार 649 रूपए का भुगतान करने का आदेश!

राजसमंद। अपने किसान उपभोक्ता बीमा क्लेम की राशि देने से इनकार करना बीमा कंपनी को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता मंच ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी के अघिकारियों को उपभोक्ता को 64 हजार 649 रूपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार पोखर, नैना व उसके भाई मथुरा पुत्र नाथू कुमावत निवासी आगरिया तहसील आमेट ने यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपने ट्रैक्टर का बीमा कराया था। 

बीमा की अवघि 7 मार्च, 2009 से 6 मार्च, 2010 तक थी। इस बीच बीमा अवघि में ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीनों ने इसकी जानकारी बीमा कंपनी को दी और वाहन की मरम्मत के लिए कंपनी के समक्ष बीमा क्लेम पेश किया। कंपनी की ओर से एक सर्वेयर नियुक्त किया गया, जिसने नुकसान का आकलन 64 हजार 649 रूपए किया। कंपनी ने यह कहते हुए कि ट्रैक्टर में लगाई गई ट्रॉली बीमित नहीं थी और ट्रैक्टर का हुक टूट जाने से नुकसान हुआ है, बीमा क्लेम पास करने से मना कर दिया। जिला उपभोक्ता मंच 

परेशान होकर तीनों ने मंच के समक्ष परिवाद पेश किया। मंच अध्यक्ष गौतमप्रकाश शर्मा, सदस्य नरेन्द्र सनाढ्य व डॉ. शिप्रा ने मामले में पेश पत्रावलियों का अवलोकन करने व दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कंपनी की ओर से सेवा में कमी करने का मामला सामने आया। इस पर मंच ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया व बीमा कंपनी को उपभोक्ता को उपरोक्त राशि का भुगतान करने व एक माह में राशि अदा नहीं करने पर 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। स्त्रोत :प्रेसनोट.इन, २४.१०.११

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