रामपुर। इलाज का पैसा न देने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना डाला है। तहसील सदर के ग्राम काशीपुर आंगा निवासी किशन लाल ने वर्ष 2009 में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी ली थी। 22 अगस्त 2010 की शाम उसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी थी। गोली उसके पैर पर लगी थी। उसका निजी अस्पताल में उपचार हुआ, जिसमें काफी रकम खर्च हुई थी। जब उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो कंपनी ने उसकी फाइल खारिज कर दी। मजबूरन उसने अधिवक्ता सत्यपाल सिंह सैनी के माध्यम से उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में 55 हजार रुपये का दावा दायर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दलजिंदर पाल सिंह ने किशन लाल का दावा स्वीकार करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।-Nov 14, 11:54 PM, : JAGRAN
उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी : जिला अदालत/फोरम/मंच, राज्य एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय! उपभोक्ता समाचार, समीक्षा और आलेख!
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Tuesday, 6 December 2011
Tuesday, 22 November 2011
ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये हर्जाना
रामपुर। इलाज का पैसा न देने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना डाला है। तहसील सदर के ग्राम काशीपुर आंगा निवासी किशन लाल ने वर्ष 2009 में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी ली थी। 22 अगस्त 2010 की शाम उसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी थी। गोली उसके पैर पर लगी थी। उसका निजी अस्पताल में उपचार हुआ, जिसमें काफी रकम खर्च हुई थी। जब उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो कंपनी ने उसकी फाइल खारिज कर दी। मजबूरन उसने अधिवक्ता सत्यपाल सिंह सैनी के माध्यम से उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में 55 हजार रुपये का दावा दायर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दलजिंदर पाल सिंह ने किशन लाल का दावा स्वीकार करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।-Jagran, 14.11.2011
Thursday, 17 November 2011
हैल्थ बीमा क्लेम : इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये हर्जाना!
रामपुर। इलाज का पैसा न देने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना डाला है। तहसील सदर के ग्राम काशीपुर आंगा निवासी किशन लाल ने वर्ष 2009 में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी ली थी। 22 अगस्त 2010 की शाम उसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी थी। गोली उसके पैर पर लगी थी। उसका निजी अस्पताल में उपचार हुआ, जिसमें काफी रकम खर्च हुई थी। जब उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो कंपनी ने उसकी फाइल खारिज कर दी। मजबूरन उसने अधिवक्ता सत्यपाल सिंह सैनी के माध्यम से उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में 55 हजार रुपये का दावा दायर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दलजिंदर पाल सिंह ने किशन लाल का दावा स्वीकार करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए हैं। स्त्रोत : जागरण, 14.11.11
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