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Tuesday, 6 December 2011

इलाज का पैसा न देने पर इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये हर्जाना

रामपुर। इलाज का पैसा न देने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना डाला है। तहसील सदर के ग्राम काशीपुर आंगा निवासी किशन लाल ने वर्ष 2009 में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी ली थी। 22 अगस्त 2010 की शाम उसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी थी। गोली उसके पैर पर लगी थी। उसका निजी अस्पताल में उपचार हुआ, जिसमें काफी रकम खर्च हुई थी। जब उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो कंपनी ने उसकी फाइल खारिज कर दी। मजबूरन उसने अधिवक्ता सत्यपाल सिंह सैनी के माध्यम से उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में 55 हजार रुपये का दावा दायर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दलजिंदर पाल सिंह ने किशन लाल का दावा स्वीकार करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।-Nov 14, 11:54 PM, : JAGRAN 

Tuesday, 22 November 2011

ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये हर्जाना

रामपुर। इलाज का पैसा न देने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना डाला है। तहसील सदर के ग्राम काशीपुर आंगा निवासी किशन लाल ने वर्ष 2009 में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी ली थी। 22 अगस्त 2010 की शाम उसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी थी। गोली उसके पैर पर लगी थी। उसका निजी अस्पताल में उपचार हुआ, जिसमें काफी रकम खर्च हुई थी। जब उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो कंपनी ने उसकी फाइल खारिज कर दी। मजबूरन उसने अधिवक्ता सत्यपाल सिंह सैनी के माध्यम से उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में 55 हजार रुपये का दावा दायर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दलजिंदर पाल सिंह ने किशन लाल का दावा स्वीकार करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।-Jagran, 14.11.2011 

Thursday, 17 November 2011

हैल्थ बीमा क्लेम : इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये हर्जाना!

रामपुर। इलाज का पैसा न देने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना डाला है। तहसील सदर के ग्राम काशीपुर आंगा निवासी किशन लाल ने वर्ष 2009 में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी ली थी। 22 अगस्त 2010 की शाम उसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी थी। गोली उसके पैर पर लगी थी। उसका निजी अस्पताल में उपचार हुआ, जिसमें काफी रकम खर्च हुई थी। जब उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो कंपनी ने उसकी फाइल खारिज कर दी। मजबूरन उसने अधिवक्ता सत्यपाल सिंह सैनी के माध्यम से उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में 55 हजार रुपये का दावा दायर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दलजिंदर पाल सिंह ने किशन लाल का दावा स्वीकार करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए हैं। स्त्रोत : जागरण, 14.11.11

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