हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश
Dainik Tribune Posted On May - 5 - 2012
मंडी,5 मई (निस )। जिला उपभोक्ता फोरम ने विद्युत बोर्र्ड को गलत बिल जारी करने पर तीन मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश किये हैं।
फोरम ने उपभोक्ताओं के पक्ष में तीस दिनों में नया बिल जारी करने और अधिक वसूली गई राशि को आगामी बिलों में एडजस्ट करने के भी निर्देश दिये हैं। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने यह आदेश जारी किय हैं । अपने अहम फैसलों में सांबल (अपर बैहली) निवासी श्याम लाल पुत्र संत, कुसुम चंद पुत्र निका राम और रोशन लाल पुत्र केशु राम के पक्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य विदयुत बोर्ड को क्रमश: दो-दो हजार और 1500 रुपये हर्जाना और क्रमश: पंद्रह-2 सौ व एक हजार रुपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिये हैं।
फोरम में दायर इन शिकायतोंं के मुताबिक उपभोक्ताओं ने बोर्ड से बिजली का कनेक्शन लिया था, लेकिन उपभोक्ताओंं को गलत मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी किये। उपभोक्ताओं ने जब इस बारे में बोर्ड के अधिकारियों को संपर्क किया तो उन्हें मीटर काट देने की धमकी दी गई, जिसके चलते उन्होंने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई । फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड की ओर से इन मामलों में अपनी स्थिति जाहिर करने के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किये गये। फोरम ने कहा कि गलत मीटर रीडिंग के आधार पर उपभोक्ताओं को अधिक बिल जारी करना बोर्ड की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने बोर्ड को 30 दिन में नये बिल जारी करने के आदेश दिये। वहीं पर बोर्ड की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ताओं को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।