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Tuesday 6 December 2011

मूल्य सूची न लगाने पर जुर्माना!

Story Update : Thursday, December 01, 2011 12:01 AM
शिमला। नियमों को तोड़ने वाले कारोबारियों पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिकंजा कस दिया है। जिला शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटल, ढाबों एवं अन्य दुकानों का आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निरीक्षण किया है। सात घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया है।
दो कारोबारियों को पालीथिन का प्रयोग करने पर 4500 रुपये जुर्माना किया गया है। इस सप्ताह में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग करने पर 49000, मूल्य सूचि प्रदर्शित न करने पर 9000 तथा हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल के तहत प्रतिभूति राशि के तौर पर पांच सौ रुपये की राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई है। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला ने दी है। उन्होंने बताया कि शिमला जिला में ऐसे लोगों की धरपकड़ तेज की जा रही है। पकड़े जाने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने घरेलू गैस का दुरुपयोग न करने की चेतावनी दी है।-AMAR UJALA

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