उदयपुर | पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई गड़बड़ी से किडनी बेकार हो जाने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच ने निजी नर्सिंग होम के खिलाफ पांच लाख रुपए का हर्जाना आदेश सुनाया है। यह हर्जाना नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर को भरना होगा। छह साल पहले यह ऑपरेशन एक महिला के कराया गया था।
जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच के अध्यक्ष शिव सिंह चौहान, सदस्य संगीता नेपालिया व वाहिद नूर कुरैशी ने सोमवार को फैसला सुनाया। इस संबंध में परिवादी हाथीपोल पन्नाधाय मार्ग निवासी खातून (40) पत्नी अल्ताफ हुसैन ने सरदारपुरा स्थित कल्पना नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. सुनील चुघ, चिकित्साधिकारी डॉ. आशीष हाल, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के ब्रांच मैनेजर व नर्सिंग होम के डॉ. जावेद के खिलाफ परिवाद पेश किया गया था। 11 अप्रैल 2005 को यह परिवाद प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने नर्सिंग होम के प्रबंध निदेशक डा. सुनील चुघ के खिलाफ ही यह परिवाद स्वीकार किया था।-29 Nov, 11 11:45, PRESSNOT DOT COM
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