उदयपुर! ग्राहक को खराब मोबाइल हैंडसेट देने और रिपेयरिंग में भी लापरवाही के मामले में कंपनी के खिलाफ पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच के पीठासीन अधिकारी शिव सिंह चौहान, सदस्य संगीता नेपालिया और वाहिद नूर कुरैशी ने यह फैसला दिया है।
इस संबंध में परिवादी शीतला मार्ग, पीडब्ल्यूडी, ऑफिस के पास रहने वाले दिनेशचंद्र शर्मा ने पेरागल मोबाइल उदियापोल और स्पाइस टेलीकॉम लिमिटेड नोयडा के प्रबंधक के खिलाफ 25 फरवरी 210 को परिवाद प्रस्तुत किया था।
क्या था मामला : परिवादी ने 1 पेरागन से एक मोबाइल 2100 रुपए में खरीदा था। एक माह बाद ही मोबाइल में खराबी आ गई थी। संबंधित दुकान के मार्फत हैंडसेट को तीन बार रिपेयरिंग को दिया। रिपेयरिंग नहीं हुई। इस पर परिवादी ने यह कार्रवाई की। आदेश : अदालत ने पेरागल मोबाइल के खिलाफ वाद अस्वीकार किया और टेलीकॉम लिमिटेड के प्रबंधक के विरुद्ध स्वीकार कर उसे 2 दो माह की अवधि में परिवादी को पांच हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया।-03 Dec, 11, PRESSNOTE DOT IN
इस संबंध में परिवादी शीतला मार्ग, पीडब्ल्यूडी, ऑफिस के पास रहने वाले दिनेशचंद्र शर्मा ने पेरागल मोबाइल उदियापोल और स्पाइस टेलीकॉम लिमिटेड नोयडा के प्रबंधक के खिलाफ 25 फरवरी 210 को परिवाद प्रस्तुत किया था।
क्या था मामला : परिवादी ने 1 पेरागन से एक मोबाइल 2100 रुपए में खरीदा था। एक माह बाद ही मोबाइल में खराबी आ गई थी। संबंधित दुकान के मार्फत हैंडसेट को तीन बार रिपेयरिंग को दिया। रिपेयरिंग नहीं हुई। इस पर परिवादी ने यह कार्रवाई की। आदेश : अदालत ने पेरागल मोबाइल के खिलाफ वाद अस्वीकार किया और टेलीकॉम लिमिटेड के प्रबंधक के विरुद्ध स्वीकार कर उसे 2 दो माह की अवधि में परिवादी को पांच हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया।-03 Dec, 11, PRESSNOTE DOT IN
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