इलाहाबाद : उपभोक्ता की सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम ने एक बिल्डर के विरुद्ध बीस हजार रुपया जुर्माना लगाया है। उक्त आदेश फोरम के अध्यक्ष तारकेश्वर नाथ पाण्डेय, सदस्य श्रीमती साधना गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद मयंक ने दिया है।
मामला यह था कि मातादीन निवासी राजरूपपुर ने एक बिल्डर जो भवन निर्माण करके बेचने का कार्य करता है, एक मिनी फ्लैट एलआईजी साढे तीन लाख में क्रय करना चाहा। कहा गया कि यदि कुछ अग्रिम जमा कर दें तो उसे फ्लैट बन जाने पर मिल जाएगा। याची ने एक लाख सत्तर हजार रुपये जमा किया, लेकिन बीस हजार रुपया की रसीद नहीं मिली थी। बाद में उसे बहाना बनाकर फ्लैट निर्माता ने फ्लैट नहीं दिया। थकहार कर वह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम की शरण में आया और मुकदमा दाखिल किया। अपने रुपये, क्षतिपूर्ति, मुकदमा खर्चा की मांग की।
फोरम ने विपक्षी बिल्डर को नोटिस जारी किया कि वह अपना जवाब पेश करे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फोरम ने सुनवाई के दौरान अपने निष्कर्ष में पाया कि विपक्षी बिल्डर ने सेवा में कमी की है। अपनी जमा धनराशि पर दस प्रतिशत ब्याज, क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च प्राप्त करने का अधिकारी है। फोरम ने बिल्डर को आदेश दिया कि वह याची को उसकी जमा धनराशि डेढ़ लाख रुपये पर दस प्रतिशत ब्याज सहित दो माह के अन्दर भुगतान करे तथा जुर्माना धनराशि बीस हजार रुपये व मुकदमा खर्च एक हजार रुपये भी भुगतान करे। स्त्रोत : जागरण, ०८.११.११
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