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Wednesday 22 February 2012

उपभोक्ता अदालत का फैसला

उपभोक्ता अदालत का फैसला

कुरुक्षेत्र : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने अंसल प्रॉपर्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सुरेन्द्र एंड कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि अंसल प्रॉपर्टी 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता संगीता रानी को 3 लाख 5 हजार रुपए अदा करे वरना 8 प्रतिशत सलाना ब्याज भी अदा करना होगा। कोर्ट के आदेशानुसार संगीता रानी पत्नी विरेन्द्र कुमार, अग्रवाल ब्रदर्स, पालिका बाजार, जिला कुरुक्षेत्र तथा सोहन लाल, अग्रवाल बुक डिपो ने अंसल प्रॉपर्टी कालोनाइजर से सुरेन्द्र एंड कम्पनी प्रॉपर्टी एडवाइजर के माध्यम से 300 वर्गगज का प्लाट 5 मई 2006 को खरीदा जिसके लिए उपभोक्ता ने अग्रिम राशि 3 लाख रुपए अदा किए। उपभोक्ता ने अदालत को बताया कि कम्पनी के नियमों अनुसार आवेदन करने के 12 महीनों के भीतर प्लाट अलाटमैंट करने का आश्वासन कम्पनी द्वारा दिया गया था मगर समय बीतने के बाद भी कम्पनी द्वारा कोई अलाटमैंट नहीं की गई।

इतना ही नहीं कालोनी में डिवैल्पमैंट के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद शिकायतकर्ता ने 24 मई 2007 को ब्याज समेत पूरी रकम वापस करने को कहा, मगर कम्पनी के अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की बल्कि कम्पनी ने 300 गज की बजाय 263 गज के प्लाट की अलाटमैंटशिकायतकर्ता के नाम कर दी। जिस पर पीडि़त ने उपभोक्ता अदालत की शरण ली। 

जहां जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद तथा सदस्य हवा ङ्क्षसह नैन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि अंसल कालोनाइजर शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर 3 लाख रुपए का रिफंड करे तथा मानसिक उत्पीडऩ की एवज में 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करे वरना 8 प्रतिशत सलाना ब्याज भी अदा करना होगा।-Panjab Kesri, 21.02.12

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