यदि आपका कोई अपना या परिचित पीलिया रोग से पीड़ित है तो इसे हलके से नहीं लें, क्योंकि पीलिया इतन घातक है कि रोगी की मौत भी हो सकती है! इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी का उपचार अधिक कारगर है! हम पीलिया की दवाई मुफ्त में देते हैं! सम्पर्क करें : डॉ. पुरुषोत्तम मीणा-98750-66111

Tuesday 22 November 2011

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 90,500 का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। मारुति कार का बीमा होने के बावजूद घर के बाहर से चोरी होने पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर 90 हजार 500 रुपये जुर्माना एक माह में अदा करने के आदेश दिये हैं। उपभोक्ता पिछले पांच वर्षाें से इंश्योरेंस कंपनी अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था।

शहर के पटेलनगर निवासी कांति राठी पुत्र रामप्रसाद ने वर्ष 2000 मॉडल मारुति कार संख्या यूपी12ई-4345 का गत 6 जून 2005 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की टाउनहाल के सामने वाली शाखा में बीमा कराया था, जो 5 जून 2006 तक वैध था। उक्त मारुति कार कांति राठी के घर के बाहर से गत 7 जून 2005 की रात चोरी हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अंत में एसीजेएम प्रथम न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। रिपोर्ट दर्ज होने पर कार मालिक द्वारा न्यू इंश्योरेंस कंपनी की टाउनहाल शाखा में संपर्क कर क्लेम मांगा। आरोप है कि कुछ दिन तक चक्कर कटवाने के बाद कंपनी शाखा के प्रबंधक ने चोरी गई कार का क्लेम देने से इंकार कर दिया। अंत में पीड़ित कार मालिक ने इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की, जिसमें दोनों का पक्ष सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एसके भट्ट व सदस्य बबली एवं मूलचंद शर्मा ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर चोरी गई कार की क्लेम राशि के रूप में 80 हजार, मानसिक संताप के रूप में आठ हजार रुपये एवं वाद व्यय के रूप में 2500 रुपये एक माह में अदा करने के आदेश दिये हैं।-Jgaran, 19.11.2011

No comments:

Post a Comment

Followers